उपभोक्ता जागरुकता के लिए सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण : सुनील शर्मा बिट्टू
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता की 1915 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता, 1930 नंबर पर कर सकते हैं साईबर ठगी की शिकायत
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने द हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के सहयोग से बुधवार को यहां हमीर भवन में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
इस अवसर पर सभी उपभोक्ताओं को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति एक उपभोक्ता भी है और वर्तमान दौर में उसका अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। आम उपभोक्ता की जागरुकता के लिए सरकारी विभागों के साथ-साथ सामाजिक संगठन भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस दिशा में द हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है तथा यह संगठन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है।
उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों की ओर से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों और मांगों को यथावत मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा रहा है और इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि मात्र एक साल के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के 4 सर्वाधिक मजबूत मुख्यमंत्रियों में अपनी जगह बनाकर हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और हमीरपुरवासियों का यह सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री उनके जिला से संबंध रखते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र की मदद के बगैर ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करके अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, उच्च सेवाभाव और दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है।
इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम ‘ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता संरक्षण’ रखा गया है। उन्होंने कहा कि साईबर अपराध और ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ-साथ उन्हें साईबर अपराध और ठगी के प्रति सचेत करने की भी बहुत आवश्यकता है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अब टॉल फ्री नंबर 1915 पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी आरंभ की गई है। उपभोक्ता इस नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डीएसपी लालमन शर्मा ने बताया कि साईबर अपराध या ठगी की शिकायत टॉल फ्री नंबर 1930 पर की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा कीं।
इस अवसर पर द हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया, संरक्षक सुशील शर्मा, महासचिव मनोहर लाल कानूनगो और पूर्व अध्यक्ष एसके कौड़ा ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों तथा सभी अधिकारियों का स्वागत किया तथा संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। संगठन के पदाधिकारियों ने उपभोक्ता जागरुकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे तथा सेमिनार के वक्ताओं को सम्मानित भी किया।