सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नागरिक किए जागरूक‌

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में तहसील कल्याण अधिकारी हमीरपुर द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अधिनियम के प्रावधानों से स्थानीय जन समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नागरिक किए जागरूक‌
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नागरिक किए जागरूक‌

हमीरपुर(QNN) 

शिल्पा शर्मा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में तहसील कल्याण अधिकारी हमीरपुर द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अधिनियम के प्रावधानों से स्थानीय जन समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बीडीसी धर्मेंद्र की अध्यक्षता में धलोट पंचायत में  आयोजित इस शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी हमीरपुर गीता मरवाहा ने बतौर मुख्य अतथि शिरकत की। शिविर में 
 ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति देवी के अलावा सीमा देवी, वीणा देवी, दीपा, देशराज सहित न लोगों ने भाग लिया। गीता ने कहा कि संविधान मैं छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है इसकी अवहेलना करने पर उस व्यक्ति को आर्थिक दंड व सजा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थान में पूजा करने, अपने रीति रिवाज अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने, सार्वजनिक नल, कुआं ,बावड़ी से जल लेने, सार्वजनिक घाटों पर नदियों का उपयोग करने, किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने से रोकने पर अधिनियम की धारा 4 के तहत आर्थिक दंड वा  सजा का प्रावधान है।  सरकार समाज के गरीब व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। । वित पर्यवेक्षक किरण कुमारी भी मौजूद थीं। स्थानीय प्रधान ज्योति देवी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही थी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उठाना चाहिए और छुआछूत ,दहेज प्रथा आदि बुराइयों को समाज से मिटाकर समाज में एकरूपता समरसता बनाए रखने का उन्होंने आग्रह किया।