घर से मतदान के लिए 12 मई से पहले भरें फार्म: अमरजीत सिंह
85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाता चुन सकते हैं यह विकल्प पोस्टल बैलेट सेंटर के आवेदक अधिकारी-कर्मचारी भी 12 तक भेजें फार्म
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग ने घर से मतदान करने का विकल्प भी दिया है। अगर ये मतदाता आगामी लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर जाने के बजाय घर से ही मतदान करना चाहते हैं तो वे 12 मई से पहले ही 12-डी फार्म भर दें। 12 मई के बाद 12-डी फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घर से मतदान के लिए पात्र मतदाताओं से 12-डी फार्म प्राप्त होने के बाद उनके नाम मतदाता सूचियों में मार्क कर दिए जाएंगे। मार्किंग के बाद ये मतदाता केवल घर से ही मतदान कर सकेंगे।
अमरजीत सिंह ने बताया कि जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की कुल संख्या 5956 है। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 1271, सुजानपुर 998, हमीरपुर 1060, बड़सर 1356 और नादौन विधानसभा क्षेत्र में 1271 मतदाताओं की आयु 85 वर्ष से अधिक है। जिला में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 4622 है। इनमें 2984 पुरुष और 1638 महिलाएं हैं। ये मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इनके अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारी-कर्मचारी जैसे-चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन तथा जेल कर्मचारी पोस्टल बैलेट सेंटरों (पीबीसी) पर मतदान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी 12-डी फार्म भरकर तथा इसे अपने विभाग के नोडल अधिकारी से सत्यापित करवाकर 12 मई तक अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचाना होगा। यह आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकारी या कर्मचारी को अपने विधानसभा क्षेत्र के पीबीसी पर मतदान के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। उस अधिकारी या कर्मचारी को उन 3 दिनों के दौरान ही पीबीसी पर जाकर मतदान करना होगा।