नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा
रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 23 फरवरी, 2023 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि आरोपी को 15 वर्षीय पीड़िता के साथ गांव के एक व्यक्ति ने बलात्कार करते देखा था, जिसने अलार्म बजाकर पीड़िता के पिता को फोन किया था। बताया गया कि पीड़िता को स्कूल से लौटते समय आरोपी ने जंगल क्षेत्र में रोका जो उसके घर के रास्ते में पड़ता है। वह उसे एक नाले में ले गया और अपराध किया। आदेशों में उल्लेख किया गया था कि पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले एक साल से नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा था और उसे धमका रहा था। पीड़िता ने किसी को कुछ न बताने के लिए कहा।
हमीरपुर, 22 दिसंबर
यहाँ की सत्र अदालत ने 20 दिसंबर को 67 वर्षीय दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी की पहचान जिले के नादौन सब डिवीजन के जोगिंदर सिंह के रूप में हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वसूले गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
जस्टिस भुवनेश अवस्थी ने अपने आदेश में लिखा, “घायल व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है, जबकि यौन/शारीरिक हमले के मामले में यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की चोट होती है। उसकी एकमात्र गवाही आरोपी के अपराध को घर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है...और इसी तरह"। सजा सुनाते समय उन्होंने आगे उल्लेख किया कि न्यायालय सजा सुनाते समय लापरवाही नहीं बरत सकता और न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास न खो जाए। अपर्याप्त सजा सुनाने से न्याय व्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां पीड़िता न्याय व्यवस्था में विश्वास खो देती है और निजी प्रतिशोध का सहारा लेती है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 23 फरवरी, 2023 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
आरोप लगाया गया था कि आरोपी को 15 वर्षीय पीड़िता के साथ गांव के एक व्यक्ति ने बलात्कार करते देखा था, जिसने अलार्म बजाकर पीड़िता के पिता को फोन किया था। बताया गया कि पीड़िता को स्कूल से लौटते समय आरोपी ने जंगल क्षेत्र में रोका जो उसके घर के रास्ते में पड़ता है। वह उसे एक नाले में ले गया और अपराध किया। आदेशों में उल्लेख किया गया था कि पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले एक साल से नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा था और उसे धमका रहा था। पीड़िता ने किसी को कुछ न बताने के लिए कहा।
यह बताना उचित होगा कि दसवीं कक्षा की छात्रा ने दस साल पहले अपनी मां को खो दिया था और उसका पालन-पोषण उसके पिता कर रहे थे। पीड़िता की ओर से सरकारी वकील संदीप अग्निहोत्री ने केस लड़ा। अभियोजन पक्ष ने मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए 43 से अधिक साक्ष्य और 25 सामग्री के साथ करीब 19 गवाह पेश किए।
एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि मामला फरवरी 2023 में नादौन थाने में दर्ज किया गया था।