निर्धारित स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री की अनुमति

निर्धारित स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री की अनुमति

दीपावली के पर्व के दौरान 29 से 31 अक्तूबर तक आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
 इन आदेशों के अनुसार जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों के भंडारण एवं बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
 अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य साइलेंस जोन में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। 31 अक्तूबर की रात को 8 से लेकर 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
 जिलाधीश ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।