नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता को 25 साल कैद की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता को 25 साल कैद की सजा

विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आज 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सजा सुनाई और पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। पता चला कि दोषी ने अपनी बेटी से दुष्कर्म किया था, पीड़िता जुलाई 2023 में जब पुलिस को मामला दर्ज किया गया था तब वह सातवीं की छात्रा थी।
मुकदमे का संचालन विशेष लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने किया। उन्होंने बताया कि अपराध की पुष्टि के लिए मामले में 20 गवाहों की गवाही ली गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़ित बच्ची को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि विशेष अदालत ने हाल ही में जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। उस मामले में पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा थी।