लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं प्रिंटर्स-मुकेश रेपसवाल
प्रचार-सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर ज़िला दंडाधिकारी को देनी होगी सूचना
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किए जाने वाले सभी पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर ,फ्लेक्स इत्यादि प्रचार-सामग्री के मुद्रण को लेकर ज़िला के सभी प्रिंटर्स(मुद्रकों) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के विभिन्न प्रावधानों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
वे आज आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर ज़िला के विभिन्न मुद्रकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
उन्होंने बताया कि प्रचार-सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों की समय सीमा के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना ज़िला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगी ।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मुद्रित सामग्री में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम व पता, प्रतियों की संख्या का उल्लेख भी अवश्य रहना चाहिए ।
नियमों के उल्लंघन की अवस्था में 6 माह तक के कारावास या 2 हजार का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है ।
बैठक में कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया।
बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा सहित जिला से संबंधित विभिन्न प्रिंटर्स उपस्थित रहे ।