ककड़ियार में दोषी ऋणियों की भूमि की नीलामी 6 फरवरी को

स्थानीय सहकारी सभा से ऋण लेने के बाद नहीं की थी वापसी

ककड़ियार में दोषी ऋणियों की भूमि की नीलामी 6 फरवरी को

द ककड़ियार कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित के चार दोषी ऋणियों की भूमि की नीलामी 6 फरवरी को सुबह 11 बजे सभा के प्रांगण में निर्धारित की गई है।
 सहकारी सभाओं की सहायक पंजीयक एवं समाहर्ता वीना भाटिया ने बताया कि ककड़ियार निवासी शकुंतला देवी धर्मपत्नी ब्रह्मदास, ब्रह्मदेव पुत्र अनंत राम, कर्ण सिंह पुत्र प्रताप सिंह और मदनलाल पुत्र रामसरन ने द ककड़ियार कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित से ऋण लिए थे। वीना भाटिया ने बताया कि बार-बार नोटिस के बावजूद इन्होंने ऋण की बकाया राशि ब्याज सहित सभा को नहीं लौटाई। अंततः इनकी अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। कुर्क की गई अचल संपत्ति को नीलाम करने के लिए मंडलीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त होने के बाद भी सहायक पंजीयक एवं समाहर्ता ने इन्हें 30 दिन का समय भी दिया, लेकिन अंतिम वसूली नोटिस के बाद भी वसूली न होने पर अब चारों दोषी ऋणियों की भूमि को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है।
 सहायक पंजीयक एवं समाहर्ता वीना भाटिया ने बताया कि कुर्क भूमि ‘जैसी है, वैसी ही’ स्थिति में नीलाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीलामी में भाग लेने के इच्छुक लोग द ककड़ियार कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित के वर्तमान प्रधान या सचिव से कुर्क भूमि की जानकारी प्राप्त करके इसका मुआयना भी कर सकते हैं।
 सहायक पंजीयक एवं समाहर्ता ने बताया कि जिला की अन्य सहकारी सभाओं के ऋण दोषियों की अचल संपत्तियां कुर्क एवं नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग किसी भी प्रकार के ऋणों की माफी नहीं करता है। इसलिए, सहकारी सभाओं से ऋण लेने वाले लोग ऋण अवश्य वापस करें।